फतेहपुर। जनपद के किशनपुर कस्बा क्षेत्र में कब्रिस्तान की भूमि पर कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद संबंधित स्थल पर पानी की टंकी का निर्माण कार्य जारी रहने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय लोगों एवं अधिवक्ताओं ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसील खागा अंतर्गत ग्राम रामपुर प्रथम एवं द्वितीय में स्थित गाटा संख्या—1231ग, 1241घ, 1246ग, 1250घ, 1256घ, 1280घ, 1282, 2347, 2367ग, 2360ख, 2375ख, 2388—राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान की भूमि के रूप में दर्ज हैं। इन गाटों को खारिज किए जाने के प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट संख्या 5698/2026 विचाराधीन है। अधिवक्ताओं के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12 मार्च 2026 को यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्ट निर्देश देते हुए स्थगन आदेश पारित किया था। इसके बावजूद उक्त भूमि पर पानी की टंकी का निर्माण कार्य लगातार जारी है, जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना जा रहा है।
प्रार्थी रियाजुद्दीन पुत्र गरीबुद्दीन, निवासी वार्ड संख्या 10, किशनपुर कस्बा, ने उपजिलाधिकारी खागा एवं जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवाने तथा आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस संबंध में अधिवक्ता एस.एफ. नकवी, सैयद अहमद फैजान, जहीर असगर एवं मो. आसिफ एडवोकेट ने प्रशासन से अपेक्षा की है कि न्यायालय के आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए और मामले में उचित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
👉 प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहें
क्षेत्रीय लोगों की निगाहें अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। सभी को उम्मीद है कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए शीघ्र उचित कदम उठाए जाएंगे।















