-ऐसे वोटर की पहचान करना बीएलओ की जिम्मेदारी होगी
खागा, फतेहपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में प्रत्येक मतदाता को तलाशने के लिए चुनाव आयोग कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाला है। मतदाता के घर पर न मिलने की दशा में बीएलओ तीन बार उनके घर पहुंचेंगे। तीसरी बार भी न मिला तो उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट दी जाएगी। तत्पश्चात मतदाता को निर्वाचन कार्यालय से नोटिस भेजकर एसआइआर की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। उक्त नोटिस मतदाताओं के घरों पर चस्पा की जाएगी। एसआइआर के जरिए अब मतदाता सूची में व्याप्त खामियों को बारीकी से दूर करने के लिए मतदाता अपनी फोटो स्वयं निर्धारित फार्म पर ही चस्पा करेंगे। इससे वे अपने मतदाता पहचान को पुख्ता कर सकेंगे। एसआइआर को लेकर मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया। चुनाव आयोग के निर्देश पर सूची में नाम पढ़ाने, बढ़ाने और संशोधन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। एसआइआर के लिए बूथ लेबल आफिसर (बीएलओ), ईआरओ व एईआरओ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। चार नवंबर से एसआइआर आरंभ है। जिला निर्वाचन कार्यालय से नामित बीएलओ घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को फार्म वितरित कर रहे हैं। इसके तहत बीएलओ मतदाताओं के घर तीन बार जाएंगे। बीएलओ जब घर पर जाते हैं, तो कई बार मतदाता उपलब्ध नहीं होते या कहीं बाहर गए होते हैं, इससे लिंकिंग में वक्त लगता है। ऐसे में बीएलओ समस्त घरों में तीन बार जाएंगे। प्रवासी मतदाताओं की समस्या हल करने को यह प्रक्रिया आनलाइन भी की जा सकती है। शहरी मतदाता दिन में कार्यालय में रहते हैं, इसलिए वे भी आनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं। बीएलओ की जिम्मेदारी होगी कि जब वे एन्यूमरेशन (वोट गणना) फार्म दें तो मतदाता उसे हस्ताक्षर करके वापस करें। यदि मतदाता मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत है, तो वो फार्म पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा। ऐसे वोटर की पहचान करना बीएलओ की जिम्मेदारी होगी। एईआरओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न होने पाए। वहीं तहसीलदार शैल कुमारी ने यह भी बताया कि वृद्ध, बीमार, अशक्त व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।















