• Home
  • About Us
  • Advertise With Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
Saturday, November 7, 2026
अभिनन्दन मोर्चा
Advertisement
  • Home
  • ट्रेंडिंग न्यूज़
  • देश
  • विदेश
  • उत्तर प्रदेश
  • विशेष
  • विभागीय
  • E-Paper / E-Magazine
  • अन्य
  • Home
  • ट्रेंडिंग न्यूज़
  • देश
  • विदेश
  • उत्तर प्रदेश
  • विशेष
  • विभागीय
  • E-Paper / E-Magazine
  • अन्य
No Result
View All Result
अभिनन्दन मोर्चा
No Result
View All Result

नेपाल-भूटान जाने भारतीय नागरिकों के लिए बदले नियम, अब इमिग्रेशन अधिकारी को दिखाना होगा पहचान पत्र

News-Desk by News-Desk
November 5, 2026
in अन्य, नयी दिल्ली
0
नेपाल-भूटान जाने भारतीय नागरिकों के लिए बदले नियम, अब इमिग्रेशन अधिकारी को दिखाना होगा पहचान पत्र

नई दिल्ली। नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026’ जारी किया है। इसके तहत वर्ष 2025 के इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) ऑर्डर में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। नए प्रावधान के अनुसार, नेपाल या भूटान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को अब इमिग्रेशन अधिकारी के सामने निर्धारित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यह नियम इन दोनों देशों से भारत वापस लौटने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित आदेश का उद्देश्य भारत से नेपाल और भूटान जाने तथा वहां से वापस आने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान को निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर सुनिश्चित करना है। नए बदलाव के बाद यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान पहचान से जुड़े दस्तावेज साथ रखने पर विशेष ध्यान देना होगा।

पहचान दस्तावेज दिखाना होगा अनिवार्य

संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक यदि नेपाल या भूटान की सीमा से सड़क मार्ग अथवा हवाई मार्ग के जरिए भारत से बाहर जाता है या इन देशों से भारत लौटता है, तो उसे इमिग्रेशन अधिकारी के सामने अपनी पहचान साबित करनी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर जारी किए जाने वाले वीजा मैनुअल में निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, इमिग्रेशन अधिकारी यात्रा करने वाले व्यक्ति से जरूरत के अनुसार अतिरिक्त जानकारी भी मांग सकता है। ऐसे में संबंधित यात्री को अधिकारी की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध करानी होगी। यानी केवल यात्रा करने का उद्देश्य बताना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर पहचान से संबंधित निर्धारित दस्तावेज भी दिखाने होंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से लोगों का आवागमन काफी सहज रहा है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने के कारण बड़ी संख्या में लोग कारोबार, रोजगार, शिक्षा, पारिवारिक मुलाकात और पर्यटन के लिए आते-जाते हैं। इसी तरह भारत और भूटान के बीच भी नागरिकों का नियमित आवागमन होता है। ऐसे में नए आदेश के तहत पहचान दस्तावेजों की अनिवार्यता यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

READ ALSO

दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर फिर टूटी पटरी, पेट्रोलिंग कर्मी की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

गोरखपुर महोत्सव-2027 की तैयारियां तेज, चंपा देवी पार्क में संस्कृति और आधुनिक विकास का दिखेगा संगम

नेपाल और भूटान के नागरिकों पर भी लागू होंगे नियम

गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश में केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए भी पहचान से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार, नेपाल या भूटान का कोई नागरिक यदि सड़क मार्ग या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करता है अथवा भारत से बाहर जाता है, तो उसे भी इमिग्रेशन अधिकारी के सामने वीजा मैनुअल में निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इन नागरिकों को भी अपनी पहचान स्थापित करने के साथ-साथ इमिग्रेशन अधिकारी की ओर से मांगी गई आवश्यक जानकारी देनी होगी। इस तरह संशोधित आदेश के जरिए भारत, नेपाल और भूटान के बीच यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। हालांकि, नेपाल और भूटान के नागरिकों को मिलने वाली छूट पर भी कुछ शर्तें लागू की गई हैं। यदि नेपाल या भूटान का कोई नागरिक किसी तीसरे देश से भारत में प्रवेश करता है या भारत से किसी अन्य देश की यात्रा करता है, तो उसे सामान्य छूट का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में वैध पासपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, यदि नेपाल या भूटान का कोई नागरिक चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान में ठहरा है अथवा वहां से होकर भारत पहुंचा है, तो उसे वैध पासपोर्ट के साथ वैध वीजा भी रखना होगा। इस प्रावधान के तहत ऐसे यात्रियों के लिए केवल पहचान पत्र पर्याप्त नहीं होगा।

तीसरे देश की यात्रा करने वालों के लिए क्या है नियम?

संशोधित आदेश में भारतीय नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी गई है। इसके अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक भारत-नेपाल या भारत-भूटान सीमा का इस्तेमाल करके किसी ऐसे देश से यात्रा करता है, जो नेपाल या भूटान नहीं है, तो उसे वैध पासपोर्ट रखना होगा। ऐसे यात्रियों को भारत से बाहर जाने या भारत में प्रवेश करने के लिए निर्धारित इमिग्रेशन पोस्ट का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य होगा। यानी नेपाल और भूटान के साथ सीधे आवागमन के लिए मिलने वाली छूट का इस्तेमाल किसी तीसरे देश की यात्रा के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई भारतीय नागरिक नेपाल के रास्ते किसी दूसरे देश की यात्रा करके वापस भारत लौटता है, तो उसे निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। ऐसे मामले में वैध पासपोर्ट और निर्धारित इमिग्रेशन प्रक्रिया जरूरी होगी। इस व्यवस्था से यह स्पष्ट किया गया है कि भारत, नेपाल और भूटान के बीच सीधे आवागमन के लिए दी गई छूट सीमित है। इसे दूसरे देशों से आने-जाने के लिए सामान्य छूट नहीं माना जाएगा।

किन लोगों को पासपोर्ट और वीजा नियमों से मिली छूट?

गृह मंत्रालय के इस संशोधन में कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और वीजा से संबंधित नियमों में छूट भी दी गई है। इनमें भारतीय नौसेना, थलसेना और वायुसेना के वे सदस्य शामिल हैं, जो सरकारी ड्यूटी पर भारत में प्रवेश कर रहे हैं या देश से बाहर जा रहे हैं। उनके साथ सरकारी परिवहन से यात्रा करने वाले परिवार के सदस्यों को भी निर्धारित शर्तों के तहत छूट दी गई है। इसके अलावा, 9 जनवरी 2015 तक भारत में शरण लेने वाले पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिकों को भी कुछ इमिग्रेशन आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है। यहां पंजीकृत होने का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति का पंजीकरण केंद्र या राज्य सरकार की ओर से इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी के पास हुआ हो। भारत में मरम्मत के लिए आने वाले विदेशी सैन्य जहाजों के चालक दल के सदस्यों को भी विशेष प्रावधान के तहत राहत दी गई है। इसके लिए संबंधित चालक दल के सदस्यों के पास सैन्य पहचान दस्तावेज होना और इमिग्रेशन अधिकारी की ओर से मिलिट्री शिप रिपेयर परमिट जारी किया जाना आवश्यक है।

तिब्बती नागरिकों के लिए भी स्पष्ट किए गए प्रावधान

संशोधित आदेश में भारत में रह रहे कुछ तिब्बती नागरिकों के लिए भी पासपोर्ट और वीजा संबंधी छूट के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। इसके तहत वे तिब्बती नागरिक शामिल हैं, जिन्होंने वर्ष 1959 के बाद लेकिन 30 मई 2003 से पहले काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी एंट्री परमिट के आधार पर भारत में प्रवेश किया था। इसके अलावा, 30 मई 2003 के बाद विशेष एंट्री परमिट के जरिए भारत में प्रवेश करने वाले तिब्बती नागरिकों को भी निर्धारित शर्तों के आधार पर छूट दी गई है। इसके लिए उनका प्रवेश भारत-नेपाल सीमा पर केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित इमिग्रेशन पोस्ट के माध्यम से होना चाहिए। साथ ही संबंधित पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराना और नियमों के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी है।

धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों को राहत

गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भी राहत दी गई है। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के वे लोग शामिल हैं, जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर के कारण अपने देश से भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इस प्रावधान के तहत 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले भारत आए ऐसे लोगों को शामिल किया गया है। उन्हें यह छूट दी गई है कि वे वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत आए हों अथवा उनके पास मौजूद दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी हो। हालांकि, इस श्रेणी के लोगों को भारत में आगे रहने के लिए उचित श्रेणी का वीजा प्राप्त करना होगा। यानी प्रवेश के दौरान दस्तावेजों से संबंधित छूट मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें भारत में अनिश्चितकाल तक बिना वीजा के रहने की अनुमति मिल गई है।

कुछ अन्य विदेशी नागरिकों के लिए भी विशेष व्यवस्था

संशोधित आदेश में कुछ विशेष परिस्थितियों वाले पाकिस्तानी नागरिकों, केरल में रहने वाले भारतीय मूल के कुछ मुस्लिम पुरुषों और मलेशिया या सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त कर चुके भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भी प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें कुछ ऐसे पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले वैध पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर भारत में प्रवेश किया था और स्थायी रूप से यहां रहने का इरादा रखा था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जारी कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र नहीं होने के कारण अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं करा सके। इसी तरह, विभाजन के बाद निर्धारित अवधि में पाकिस्तान गए और 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले भारत लौटकर केरल में बस गए कुछ भारतीय मूल के मुस्लिम पुरुषों को भी निर्धारित शर्तों के तहत राहत दी गई है। वहीं, मलेशिया या सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त कर चुके कुछ भारतीय मूल के लोगों को भी विशेष प्रावधानों में शामिल किया गया है। इन श्रेणियों के लोगों को भारत में आगे रहने के लिए उचित श्रेणी का वीजा लेना होगा।

5 नवंबर से प्रभावी हुआ संशोधित आदेश

गृह मंत्रालय की ओर से जारी यह संशोधित आदेश 4 नवंबर 2026 को जारी किया गया था और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो गया। इस आदेश के जरिए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) ऑर्डर, 2025 में बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने यह संशोधन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 33 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया है।कुल मिलाकर, नए आदेश में भारत, नेपाल और भूटान के बीच यात्रा करने वाले नागरिकों की पहचान से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया है। भारतीय नागरिकों को नेपाल और भूटान की यात्रा के दौरान निर्धारित पहचान दस्तावेज साथ रखने होंगे। वहीं, तीसरे देश के रास्ते यात्रा करने वालों के लिए पासपोर्ट और इमिग्रेशन पोस्ट से जुड़े नियम लागू रहेंगे। यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे यात्रा से पहले वीजा मैनुअल में निर्धारित दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि सीमा या हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन जांच के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

Related Posts

दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर फिर टूटी पटरी, पेट्रोलिंग कर्मी की सतर्कता से टला बड़ा हादसा
अन्य

दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर फिर टूटी पटरी, पेट्रोलिंग कर्मी की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

November 5, 2026
गोरखपुर महोत्सव-2027 की तैयारियां तेज, चंपा देवी पार्क में संस्कृति और आधुनिक विकास का दिखेगा संगम
अन्य

गोरखपुर महोत्सव-2027 की तैयारियां तेज, चंपा देवी पार्क में संस्कृति और आधुनिक विकास का दिखेगा संगम

November 5, 2026
हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध चुने गए राज्यसभा सांसद, अब मध्य प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्व
अन्य

हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध चुने गए राज्यसभा सांसद, अब मध्य प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्व

November 5, 2026
काशी विश्वनाथ धाम में धनतेरस पर होगा मां अन्नपूर्णा का भव्य शृंगार, श्रद्धालुओं को मिलेगा स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन का अवसर
अन्य

काशी विश्वनाथ धाम में धनतेरस पर होगा मां अन्नपूर्णा का भव्य शृंगार, श्रद्धालुओं को मिलेगा स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन का अवसर

November 5, 2026
मौत की सजा का खतरा भी नहीं रोक पाएगा शेख हसीना की वापसी, दिसंबर में ढाका लौटने का किया ऐलान
अन्य

मौत की सजा का खतरा भी नहीं रोक पाएगा शेख हसीना की वापसी, दिसंबर में ढाका लौटने का किया ऐलान

November 5, 2026
जंतर-मंतर हिंसा की जांच कमेटी को नहीं मिल रहीं पर्याप्त शिकायतें, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
अन्य

जंतर-मंतर हिंसा की जांच कमेटी को नहीं मिल रहीं पर्याप्त शिकायतें, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

November 5, 2026
Next Post
यूरोप के आसमान में बम धमाकों की धमकी से मचा हड़कंप, कई यात्री विमान डायवर्ट, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

यूरोप के आसमान में बम धमाकों की धमकी से मचा हड़कंप, कई यात्री विमान डायवर्ट, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULAR NEWS

वरिष्ठ पत्रकार उग्रसेन का सड़क हादसे में हुआ निधन पत्रकारों में शोक की लहर

वरिष्ठ पत्रकार उग्रसेन का सड़क हादसे में हुआ निधन पत्रकारों में शोक की लहर

March 5, 2025
भारत-चीन सैन्य-स्तरीय वार्ता 16 घंटे तक चली, तीन क्षेत्रों से सेना की वापसी पर चर्चा

भारत-चीन सैन्य-स्तरीय वार्ता 16 घंटे तक चली, तीन क्षेत्रों से सेना की वापसी पर चर्चा

July 22, 2023

आइएएस अश्विनी कुमार पांडेय के कार्यो की ग्रामीण कर रहे हैं तारीफ

July 22, 2023
अखिलेश ने गुलाम अली से मुलाकात की, कहते हैं कि कला और कलाकारों को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए

अखिलेश ने गुलाम अली से मुलाकात की, कहते हैं कि कला और कलाकारों को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए

July 22, 2023
किआरा आडवाणी ने ब्लैक ड्रेस में ग्लैमरस फोटोशूट करवाया, जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा एक खूबसूरत अभिव्यक्ति दी … देखें वीडियो

किआरा आडवाणी ने ब्लैक ड्रेस में ग्लैमरस फोटोशूट करवाया, जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा एक खूबसूरत अभिव्यक्ति दी … देखें वीडियो

July 22, 2023

EDITOR'S PICK

आज नहीं दिखा चांद पहला रोज़ा 24 मार्च से

आज नहीं दिखा चांद पहला रोज़ा 24 मार्च से

July 22, 2023
प्रयत्न तो करना चाहिए पर प्रयत्न के दौरान चिंतित होना छोड़ना पड़ेगा- डा दिनेश शर्मा

प्रयत्न तो करना चाहिए पर प्रयत्न के दौरान चिंतित होना छोड़ना पड़ेगा- डा दिनेश शर्मा

July 22, 2023
फर्जी ‘पीएमओ ऑफिसर‘ आखिरकार पहुंच गया जेल

फर्जी ‘पीएमओ ऑफिसर‘ आखिरकार पहुंच गया जेल

July 22, 2023
बंगाल के शहर में 3 दिनों में 200 से अधिक कुत्तों को मृत पाया गया

बंगाल के शहर में 3 दिनों में 200 से अधिक कुत्तों को मृत पाया गया

July 22, 2023

About Us

हमारे बारे में - अभिनन्दन मोर्चा
अभिनंदन मोर्चा एक विश्वसनीय और निष्पक्ष समाचार प्लेटफॉर्म है, जो आपको ताज़ा खबरें, विश्लेषण और समसामयिक घटनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है। हम सत्य, पारदर्शिता और निष्पक्ष पत्रकारिता के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। हमारा उद्देश्य समाज को जागरूक बनाना और निष्पक्ष समाचारों के माध्यम से सशक्त बनाना है।

सत्य की खोज, निष्पक्षता की पहचान!
abhinandanmorcha@gmail.com

Follow us

Categories

  • E-Paper / E-Magazine
  • international
  • अजमेर
  • अन्य
  • अमृतसर:
  • उज्जैन
  • उत्तर प्रदेश
  • कानपुर
  • कोरबा
  • गुजरात
  • गोरखपुर
  • छत्तीसगढ़
  • छत्तीसगढ़
  • जहानाबाद
  • जौनपुर
  • झारखंड
  • देश
  • धाता
  • नई दिल्ली
  • नयी दिल्ली
  • नोएडा
  • प्रयागराज
  • फतेहपुर
  • बांग्लादेश
  • बांदा
  • बिजनौर
  • बिंदकी
  • मिर्जापुर
  • मुंबई
  • मुंब्रा
  • रामपुर
  • रायबरेली
  • लखनऊ
  • लखीमपुर खीरी
  • लहरपुर
  • वाराणसी
  • विदेश
  • विभागीय
  • विशेष
  • शाहबाद
  • सीतापुर
  • हथगाम
  • हमीरपुर
  • हरदोई
  • हरारे

Our Visitors

588254
Total Visitors
38
Visitors Today

Recent Posts

  • दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर फिर टूटी पटरी, पेट्रोलिंग कर्मी की सतर्कता से टला बड़ा हादसा November 5, 2026
  • गोरखपुर महोत्सव-2027 की तैयारियां तेज, चंपा देवी पार्क में संस्कृति और आधुनिक विकास का दिखेगा संगम November 5, 2026
  • किशनगंज में अब एक क्लिक पर मिलेगी जमीन और मकान की जानकारी, नगर परिषद के 34 वार्डों का संपत्ति सर्वे पूरा November 5, 2026
  • Home
  • ट्रेंडिंग न्यूज़
  • देश
  • विदेश
  • उत्तर प्रदेश
  • विशेष
  • विभागीय
  • E-Paper / E-Magazine
  • अन्य

©Copyright 2025, All Rights Reserved For Abhinandan Morcha by RA.Tech (7985291626)

No Result
View All Result
  • Home
  • ट्रेंडिंग न्यूज़
  • देश
  • विदेश
  • उत्तर प्रदेश
  • विशेष
  • विभागीय
  • E-Paper / E-Magazine
  • अन्य

©Copyright 2025, All Rights Reserved For Abhinandan Morcha by RA.Tech (7985291626)