फतेहपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 2 दिव्या सिंह ने डाई माह पूर्व दुष्कर्म एवं घर में घुसकर मारपीट करने के मामले की सुनवाई करते हुए ललौली पुलिस को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया है।
विवरण के अनुसार ललौली थाना क्षेत्र के दूल्हापुर गांव की रहने वाली गुड़िया देवी पत्नी राम रतन ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार यादव के जरिए अदालत में बताया कि गांव का ही दिनेश पुत्र रामराज आये दिन उसके साथ छेड़छाड़ करता रहता है और कहता है कि मैं तुम्हे बहुत चाहता हूँ। विरोध करने पर गाली गलौज व मारपीट पर आमादा हो जाता था लेकिन लोकलाज के कारण किसी से कुछ नही बताती थी । जिससे उसके हौसले बुलन्द हो गए थे। 12 मार्च को सुबह 8 बजे जब वह घर पर अकेली थी तभी दिनेश घर पर फावड़ा लेने के बहाने घर के अन्दर घुस आया। इस पर उसने कहा कि मेरे पति खेत गए है उन्ही से फावड़ा मांग लेना। इतना कहते ही दिनेश ने उसे पीछे से पकड़ लिया और मुंह दबाकर कमरे के अन्दर ले जाकर उसकी मर्जी के बिना बलात्कार करने लगा। अपने बचाव के लिए उसने हाथ पैर चलाये जिससे हाथो में चोट आई। इलाका पुलिस ने मुकदमा नही लिखा। इसके बाद 20 मार्च को पुलिस अधीक्षक को डाक से रपट लिखने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा था। इसके बाद भी जब कार्यवाही नही हुई तब उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया । वादिनी के कथन, थाने की आख्या एवं एसपी को भेजी गई डाक घर की रसीद के साथ ही अधिवक्ता के तर्को को सुनने के बाद विद्वान अदालत ने पुलिस को मकदमा दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करने का आदेश दिया है।














